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रिविलगंज, परसा, गरखा के कंटेन्मेंट क्षेत्र को किया गया सील

Chhapra: रिविलगंज प्रखंड के केoसीo कॉलेज स्थित कोरेंटाइन कैम्प आवासित एक व्यक्ति के कोरोना वाइरस से संक्रमित होने कॉलेज स्थित कोरेंटाइन कैम्प के उत्तर में रास्ता, दक्षिण और पश्चिम में कॉलेज की चहारदीवारी तथा पूरब में ढ़लाई सड़क तक के क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है.

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वही परसा प्रखंड के मध्य विद्यालय परसा स्थित कोरेंटाइन कैम्प में आवासित एक व्यक्ति के कोरोना वाइरस से संक्रमित होने पर मध्य विद्यालय परसा कोरेंटाइन कैम्प पूरब में सड़क, पश्चिम में परती, उत्तर में परती और दक्षिण में सड़क तक के क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घेषित किया गया है. जबकि गड़खा प्रखंड के जेoएसo उच्च विद्यालय रायपूरा स्थित कोरेंटाइन कैम्प में आवासित एक व्यक्ति के कोरोना वाइरस से संक्रमित होने पर उच्च विद्यालय रायपूरा स्थित कोरेंटाइन कैम्प के उत्तर और पूरब में सड़क, पश्चिम में परती जमीन और दक्षिण में सड़क तक के क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषत किया गया है.

वही गड़खा प्रखंड के ग्राम- भैंसमारा में एक व्यक्ति के कोरोना वाइरस से संक्रमित होने की सूचना पर भैंसमारा ग्राम के उत्तर में एनएच 722, दक्षिण में पिरौना, पूरब में सर्वाडीह और पश्चिम में मटखौआं तक के क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है.

कंटेन्मेंट जोन में किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी और न ही किसी व्यक्ति को बाहर से अंदर आने की इजाजत दी जाएगी. यदि किसी व्यक्ति द्वारा कंटेन्मेंट जोन से बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर से अंदर प्रवेश किया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जिलाधिकारी ने इन सभी क्षेत्र को सेनेटाइज करने का आदेश दिया है. इसका दायित्व डॉ. दिलीप कुमार सिंह, जिला वैक्टर बॉर्न रोग नियंत्रण पदाधिकारी मो0 7717781085 को दिया गया है.

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