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ताजिया जुलूस में डीजे बजाने पर प्रतिबंध, जुलूस के लिए लाइसेंस अनिवार्य वर्ना होगी कार्रवाई: डीएम

Chhapra: मुहर्रम का त्योहार शांतिपूर्ण ढ़ंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से सारण समाहरणालय सभागार में जिले के सभी पुलिस पाधिकारियों, प्रशासनिक पदाधिकारीयों की बैठक आयोजित की गई.

बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी राजेश मीणा के द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को मुहर्रम का त्योहार शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया.

जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि इस वर्ष मुहर्रम का त्योहार 9 अगस्त को मनाये जाने की सूचना है. यह पर्व मुस्लिम समुदाय के शिया और सुन्नी दोनों सम्प्रदायों के द्वारा अपनी परंपराओं के अनुरूप मनाया जाता है.

मुहर्रम में झण्डे के साथ ताजिया जुलूस निकाले जाने की परम्परा है. ताजिया जुलूस में झण्डा एवं ताजिया के साथ परम्परागत हथियार यथा लाठी, फरसा, तलवार, भाला तथा ढोल नगाड़े के साथ मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल होते हैं. मुहर्रम के जुलूस में तलवारबाजी तथा लट्ठबाजी जैसे परम्परागत खेलों का प्रदर्शन भी किया जाता है. इस त्योहार को देखते हुए सभी को सतर्कता बरतनी है.

जिलाधिकारी के द्वारा जुलूस के मार्ग के भौतिक सत्यापन हेतु संबंधित थानाध्यक्ष और प्रखंड विकास पदाधिकारी को करने का निर्देश दिया गया.

जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि बिना लाइसेन्स के जुलूस का अयोजन नहीं किया जाएगा इसके लिए पूर्व में ही अनुमति प्राप्त करनी होगी. लाइसेन्स जिनके नाम से निर्गत किया जायगा उनके लिए आवश्यक होगा कि वेे वह युवा हों तथा आम लोगों में उनकी पकड़ हो. जुलूस के लिए परम्परागत रूप से निर्धारित मार्ग पर अनुज्ञप्ति प्रदान की जायगी. प्रत्येक ताजिया जुलूस के साथ पुलिस स्कॉट व्यवस्था रहेगी. सभी जुलूसों में लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति सक्षम प्राधिकार द्वारा दी जाएगी.

डी. जे. का उपयोग पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा. निर्देश दिया गया कि बिना अनुमति प्राप्त किए हुए जुलूस निकालने का प्रयास किया जाता है तो जुलूस को गैर कानूनी मजमा घोषित करते हुए आयोजक पर सख्त कार्रवाई की जाय.

बैठक में बताया गया कि विधि व्यवस्था संधारण हेतु सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा पूर्व में दिए गए निदेश के आलोक में सभी थाना क्षेत्रों में शान्ति समिति की बैठक कर ली गयी है. बताया गया कि गृह विभाग द्वारा दिए गए निदेशानुसार यदि कोई व्यक्ति जान बूझ कर दुर्भावना से ग्रसित हो कर किसी की धार्मिक भावना, मान्यता को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से कोई कार्य करता है तो उसके विरुद्ध भा. द. वि. की धारा 153 क, 295 और 295 क के तहत कार्रवाई की जाय.

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, पुलिस निरीक्षक, पुलिस अंचल और थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में सघन गश्ती करते हुए विधि- व्यवस्था को संधारित करेंगें. विधि व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखने हेतु विभिन्न थाना क्षेत्रो में वरीय पदाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है जो भ्रमणशील रह कर विधि व्यवस्था बनाये रखेंगे. जिला के सभी पुलिस थानों के थानाध्यक्ष संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी से लगातार समन्वय बनाये रखेंगे और कहीं से भी विधि व्यवस्था के संबंध में सूचना प्राप्त होते ही वरीय पदाधिकारियों को सूचित करते हुए तुरंत घटना स्थल के लिये प्रस्थान करना सुनिश्चित करेंगे.

बताया गया कि मुहर्रम पर विधि व्यवस्था संधारित करने हेतु संयुक्तादेश के जरिए सभी थानाक्षेत्रों में विशेषकर संवेदनशील स्थलों पर भी वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है.

पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा भी त्योहार के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराये जाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश थानाप्रभारीगणों को दिया गया। अंत में जिलधिकारी ने अपेक्षा करते हुए कहा कि सभी पदाधिकारी पूरी निष्पक्षता एवं कर्तब्यनिष्ठा से अपने कर्तब्यों का निर्वहन करेेंगे.

कार्य में शिथिलता पाये जाने पर कठोर अनुषासनिक कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गयी. विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला स्तर पर जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेगा.

जिला नियंत्रण कक्ष, सारण का दूरभाष संख्या 06152-242444 है. जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में डा० गगन, अपर समाहत्र्ता, सारण (मो० नं० 9473191268) एवं सौरभ जायसवाल, पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, सारण-8544428112 रहेंगे.

सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने अपने अनुमण्डल की विधि व्यवस्था के वरीय प्रभार में रहेंगे. इसके अतिरिक्त जिला आपदा नियंत्रण कक्ष भी 24×7 क्रियाशील रहेगा.जिसका दूरभाष संख्या-06152 245023 है.

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