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दो किलोमीटर के दायरे में ही रहेगा पंचायत चुनाव का मतदान बूथ

पटना: बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने कवायद तेज कर दी है। मतदान करने में असमर्थ लोगों के लिए निर्वाचन आयोग ने पहल करते हुए दो किलोमीटर के दायरे में मतदान बूथ बनाने का निर्देश दिया है।

पंचायत चुनाव को लेकर अक्सर लोगों की शिकायतें रहती है कि मत देने के लिए उन्हें घर से कई किलोमीटर दूर पैदल ही चलकर जाना पड़ता है। आने जाने के क्रम में कई सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, खास तौर पर बुजुर्ग और महिलाओं को दिक्कतें होती है लेकिन अब निर्वाचन आयोग ने इस संदर्भ में बड़ा बदलाव करते हुए एक निर्देश जारी किया है और कहा गया है कि पंचायत चुनाव के दौरान अब दो किलोमीटर के इलाके में ही स्थानीय लोग मत दे पाएंगे।इसके लिए बूथ की स्थापना की जाए। जिससे उन्हें परेशानी नहीं होगी और मतदान को लेकर लोगों में जागरूकता भी देखी जाएगी। निर्वाचन आयोग के इस फैसले से ग्रामीण इलाकों में लोगों को बड़ी राहत मिली है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि दो किलोमीटर के अंदर ही बूथ स्थापित किया जाए। नए नगर पालिकाओं के गठन के बाद भी सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि इस बात को सुनिश्चित कर लें कि पंचायतों वार्ड या किसी भाग के विलय के बाद शेष मतदाताओं को ध्यान में रखकर ही बूथों का गठन किया जाए।

उल्लेखनीय है कि राज्य में एक लाख 12 हजार बूथों की स्थापना की गई है। आयोग का कहना है कि पंचायत चुनाव में एक बूथ पर औसतन 800 से 850 मतदाता ही वोटिंग करेंगे।

बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के तरफ से गतिविधियां काफी तेज हो गई है। पंचायती राज विभाग को चुनाव के संबंध में जो भी जानकारियां हैं वह प्रस्ताव के रूप में भेज दिया गया है। वहीं बिहार में पंचायत चुनाव से पहले नीतीश सरकार कैबिनेट की बैठक बुला सकती हैं जिसमें चुनाव कराने से लेकर सुरक्षा के मद्देनजर दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

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