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विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता हुई प्रभावी

Chhapra: जिला दण्डाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा शांतिपूर्ण स्वच्छ एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से चुनाव प्रकिया संपन्न होने तक अथवा अधिकतम 60 दिनों तक, जो भी पहले हो, दंड प्रकिया संहिता की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण सारण जिलान्तर्गत निषेधाज्ञा लागू की गयी है.

इस दौरान किसी भी व्यक्ति/राजनीतिक दल/संगठन के द्वारा राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के नहीं किया जायेगा.

ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्राप्तः 6 बजे तक वर्जित रहेगा. कोई भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल अथवा संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंधन होता हो. कोई भी व्यक्ति किसी धर्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिये नहीं करेगे एवं साम्प्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति/राजनीतिक दल/संगठन मतदाताओं को डराने/धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे. प्रदूषण फैलाने वाली प्रचार सामग्रियों का उपयोग राजनीतिक प्रचार-प्रसार के लिये नहीं किया जायेगा. भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित कोई भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे. कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, शला, गांड़ासा, ईट-पत्थर एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार लेकर नहीं चलेंगे. यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय पर विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कार्य पर लगे दंडाधिकारी/निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा.

यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा बिहार विधानसभा आम चुनाव के अवसर पर निर्गत किये जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुप्तिधारियां पर शिथिल रहेगा. किसी भी राजनैतिक/गैर राजनैतिक सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन में किसी भी प्रकार के हथियार यथा आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी-भाला, गड़ासा का प्रदर्शन नही किया जायेगा.

जिला दण्डाधिकारी के आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा/जुलूस/शादी/बरात पार्टी/शव-यात्रा/हाट बाजार/कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी एवं पुलिस बल पर लागू नहीं होगा.

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