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Unlock 2.0: जानिए किन-किन चीजों पर रहेगी पाबंदी

गृह मंत्रालय ने देश में अनलॉक तू के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है. अनलॉक 2 में बहुत सारी चीजों को खोलने की अनुमति नहीं दी है.   आइये  जानते हैं अनलॉक टू में किस-किस चीजों पर पाबंदी है

नहीं खुलेंगे शिक्षण संस्थान

अनलॉक 2 में स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे. अब 31 जुलाई तक देशभर में स्कूल, कॉलेज व कोचिंग बंद रहेंगे. सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए कहा है. ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि Unlock-2 में स्कूल, कॉलेज खोल दिए जाएंगे. लेकिन गृह मंत्रालय की गाइडलाइन की जारी होने के बाद अब 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेज व तमाम शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे.

राजनितिक सभाओ पर रोक

31 जुलाई तक किसी भी प्रकार से राजनीतिक, सामाजिक सभाएं नहीं करनी है. स्पोर्ट्स इवेंट्स पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध है. यही नहीं धार्मिक गैदरिंग पर भी सरकार ने रोक लगा रखी है. साथ ही साथ अकेडमिक व् कल्चरल गैदरिंग पर भी पूरी तरह से रोक है.

रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू

देशभर में रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा यानी कि किसी भी व्यक्ति को रात में 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी. हालांकि इसमें जरूरी सेवाओं के लिए छूट दी गई है. जरूरी सामानों के वाहनों के परिवहन के लिए कोई रोक-टोक नहीं होगी.

Containment  ज़ोन में सख्त लॉक डाउन

देशभर में सभी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन जारी रहेगा. किसी भी व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन से बाहर या फिर इस ज़ोन में अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी. कंटेनमेंट जोन में लॉक डाउन का नियम सख्ती से पालन कराया जाएगा. वहीं मेडिकल सप्लाई व् अन्य जरूरी सेवाओं के लिए छुट रहेगी.

50 से ज्यादा गैदरिंग पर रोक

किसी भी प्रकार के शादी विवाह समारोह में 50 से ज्यादा व्यक्तियों से ज्यादा के जुटने की इजाजत नहीं है इसके अलावा अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते हैं.

सिनेमा हॉल जिम पार्क आदि भी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे.
श्राइन बोर्ड यात्रा भी पूरी तरह से रद्द रहेगी
31 जुलाई तक अंतरराष्ट्रीय विमानन सेवाओं पर पाबंदी रहेगी.

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