नयी दिल्ली: सरकारी विज्ञापनों में फोटो लगाने के अपने पहले के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बदल दिया. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अब सरकारी विज्ञापनों में राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों आदि की फोटो भी सरकार लगा सकती है. इसके बाद अब सरकारी विज्ञापनों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री की तस्वीर भी लग सकेगी. सर्वोच्च न्यायालय ने पहले के आदेश में बदलाव कर सरकारी विज्ञापनों में सीएम, राज्यपाल के अलावा कैबिनेट मिनिस्टर्स की फोटो लगाने को इजाजत दे दी.
गौरतलब है कि कोर्ट ने सरकारी विज्ञापनों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा किसी और नेता या मंत्री की तस्वीर लगाने पर पिछले साल रोक लगा दी थी.