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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना रेप

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना रेप का अपराध है. कोर्ट ने फैसले में कहा है कि सहमति से सेक्स करने की उम्र बनाने को कम नहीं किया जा सकता है. 15 से 18 साल की पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना रेप की श्रेणी में आएगा.

कोर्ट ने फैसले में कहा है कि पत्नी पुलिस के पास शिकायत कर सकती है. कोर्ट ने इस प्रावधान को पोक्सो के साथ जोड़ा है.

नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चाइल्ड मैरिज पर अंकुश लगेगा.

बता दें कि देश में विवाह की उम्र महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए 21 साल रखी गई है. इससे कम उम्र में हुई शादी को जुर्म माना गया है.

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