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सुप्रीम कोर्ट से सुब्रत राय को मिली अंतरिम राहत, सरेंडर करने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त

नई दिल्ली: सहारा समूह प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से नाटकीय घटनाक्रम के बाद अंतरिम राहत मिल गई है. अब उन्हें तुरंत जेल नहीं जाना पड़ेगा. क्योंकि सरेंडर करने के लिए कोर्ट ने उन्हें 30 सितंबर तक की मोहलत दे दी है. जबकि सुबह कोर्ट ने उन्हें तुरंत जेल भेजे जाने का आदेश दे दिया था.

इस राहत के अलावा कोर्ट ने सहारा प्रमुख की पैरोल रद्द नहीं करने की अर्जी पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 28 सितंबर तय की है. जबकि मुख्य मामले की सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी.

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