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रेप केस में राम रहीम को 20 साल की सजा, 30 लाख का जुर्माना भी

नई दिल्ली: रेप केस में दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 20 साल जेल की सजा सुनाई. रेप को दो मामलों में उनको 10-10 साल की जेल की सजा मिली है. इसके साथ ही 15-15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जो पीड़िता को दिया जाएगा. इस तरह राम रहीम को उसकी करतूतों के लिए उम्रकैद से भी बड़ी सजा मिली है. उम्रकैद में सामान्यत: दोषी को 14 साल के लिए जेल भेजा जाता है. कोर्ट ने दफा 376, 511, 506 के तहत सजा सुनाई.

सजा सुनाये जाने के बाद राम रहीम जज के सामने रहम की भीख मांगने लगा और रोने लगा. केस की सुनवाई के लिए रोहतक जेल के अंदर कोर्ट रूम बनाया गया था.

पंचकूला से जज जगदीप सिंह हेलीकॉप्टर से रोहतक पहुंचे थे. उन्होंने दोनों पक्षों को बहस के लिए 10-10 मिनट का समय दिया था. अभियोजन पक्ष ने राम रहीम के लिए उम्रकैद की मांग की थी. वहीं, बचाव पक्ष ने कहा कि राम रहीम समाज सेवी हैं. उन्होंने लोगों की भलाई के लिए काम किए हैं. कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम सिंह को दफा 376, 511, 506 के तहत सजा सुनाई गयी.

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