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अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-2 की गाइडलाइंस जारी कर दी है. कोरोना वायरस के कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में कई गतिविधियों में छूट होगी, जबकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्त बनाने का प्रावधान है.

गाइडलाइंस के अनुसार, ‘घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों को पहले से ही सीमित तरीके से अनुमति दी गई है. उनके संचालन को और अधिक विस्तृत रूप से विस्तारित किया जाएगा. इसके साथ-साथ नाइट कर्फ्यू की समयसीमा में और ढील दी जा रही है. अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5.00 बजे लागू रहेगा.

दिशानिर्देशों के अनुसार सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सभाओं पर पाबंदी जारी रहेगी. इसके साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक रहेगी. इसके साथ-साथ स्कूल, कॉलेज और कोचिंग कोचिंग संस्थान 31 जुलाई, 2020 तक बंद रहेंगे. वहीं, सिनेमा, जिम और मनोरंजन पार्क पर भी रोक जारी रहेगी. इसके अलावा कंटेन्मेंट जोन में सख्ती बरकरार रहेगी. इसके अलावा मेट्रो को भी चलाने की इजाजत नहीं दी गई है.

गाइडलाइंस के अनुसार, अपने क्षेत्र के आधार पर दुकानों पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति खड़े हो सकते हैं. हालांकि, उन्हें पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी. केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई, 2020 से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी. इस संबंध में एसओपी भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किया जाएगा.

बता दें कि देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. भारत में कोरोना से 5 लाख 48 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 16 हजार 400 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है. मालूम हो कि लॉकडाउन के पांचवें फेज को अनलॉक1 (Unlock1) कहा गया था जिसमें धीरे-धीरे कई तरह की रियायतें दी गई थीं. अनलॉक1 30 जून को समाप्त हो रहा है और 1 जुलाई से अनलॉक का दूसरा चरण शुरू होना है.

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