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भारत में बिटकॉइन वैध है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से स्पष्ट करने को कहा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि भारत में बिटकॉइन वैध है या नहीं। 2018 में सामने आए बिटकॉइन फ्रॉड के एक मामले के आरोपितों को जांच में सहयोग करने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने यह सवाल पूछा है। चार हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होगी।

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से वकील ऐश्वर्या भाटी ने गेन बिटकॉइन घोटाले के आरोपित अजय भारद्वाज पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सदस्य जस्टिस सूर्यकांत ने केंद्र से पूछा कि आप ये बताएं कि बिटकॉइन वैध है या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने अजय भारद्वाज को अगस्त 2019 में एक करोड़ रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। अजय भारद्वाज पर आरोप है कि उसने बिटकॉइन में निवेश करने के नाम पर निवेशकों से धोखाधड़ी की थी। अजय भारद्वाज को मार्च 2018 में गिरफ्तार किया गया था। अब ईडी का आरोप है कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।

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