नई दिल्ली: 1 जुलाई से पहले अपने आधार नंबर को परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) के साथ लिंक करने के लिए हर कोई परेशान है. हालांकि, अगर आप 1 जुलाई से पहले अपने आधार नंबर को पैन के साथ लिंक नहीं करते हैं तो भी आपका PAN इनवैलिड (अमान्य) नहीं होगा. 1 जुलाई 2017 के बाद आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा और इसके बाद सरकार कोई तारीख घोषित कर सकती है, जिसके बाद आधार से लिंक न होने वाले पैन अमान्य हो जाएंगे. हालांकि, सरकार ने इस बारे में अभी कोई तारीख नहीं घोषित की है.
1 जुलाई से आधार और पैन की लिंकिंग अनिवार्य है, ऐसे में आपको नए परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) के आवंटन के एप्लीकेशन और इनकम टैक्स रिटर्न में आधार नंबर देना होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर ने स्पष्ट किया है कि जो लोग 1 जुलाई तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं करा पा रहे हैं, उनके पास e-ITR में UIDAI की तरफ से उपलब्ध कराए गए नंबर को देने का विकल्प होगा और इसे आधार-पैन की वैध लिंकिंग माना जाएगा.