New Delhi: कोई भी टेक्निकल कोर्स कॉरेस्पोंडेंस के जरिए नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि टेक्निकल कोर्स किसी और माध्यम से नहीं कराया जा सकता.
टेक्निकल कोर्स में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल समेत कई कोर्सेज आते है, जिन्हें टेक्निकल कोर्स कहा जाता है.