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नाबालिग लड़की से छेड़खानी मामले में सजा

Chhapra: विशेष न्यायाधीश पॉस्को सह एडीजे- 6 नूर सुल्ताना ने छेड़खानी एवं अश्लील वीडियो दिखाने के मामले में मकेर थाना के ग्राम- जगदीशपुर निवासी राहुल कुमार महतो को धारा 342 भा०द०वि० में छह माह, 354 बी भा०द०वि० मे तीन वर्ष एवं 25 हजार अर्थ दंड तथा 8 पॉस्को एक्ट में तीन वर्ष की सजा एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी हैं.
भेल्दी थाना काड संख्या 351/19, के पॉस्को सत्र वाद संख्या – 122/19 में यह सजा दी गई हैं. 
जानलेवा हमले मामले में अभियुक्तों को सजा एवं अर्थ दंड
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