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7 साल पहले हुए हत्या मामले में छपरा कोर्ट ने 10 आरोपितों को सुनाई उम्रकैद की सजा

छपरा कोर्ट ने 10 आरोपितों को उम्र कैद की सजा सुनाई,14 वर्षीय किशोर की बम मारकर हुई थी हत्या

Chhapra: जिले के दरियापुर के खजुहट्टा गांव में 7 वर्ष पहले 14 वर्षीय किशोर को बम मारकर हत्या मामले में छपरा कोर्ट ने 10 आरोपितों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. दरअसल 7 साल पहले दरियापुर थाना क्षेत्र के खजुहट्टा गांव में जमीनी विवाद को में कुछ लोगों द्वारा एक किशोर की बम मार कर हत्या कर दी गई थी. अब 7 साल बाद छपरा न्यायालय ने उसके आरोपितों को सजा सुनाई है. बुधवार को एडीजे षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने कांड संख्या 186/10 के दो सत्रवाद 313/11 एवं 313 A/ 11 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की.  दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपितों दरियापुर थाना क्षेत्र के खजुहट्टा निवासी हरिवंशराय के चार पुत्र कृष्ण मुरारी राय, ओम प्रकाश राय, अजय राय और धनंजय राय तथा रामधन राय एवं उनके तीन पुत्रों पप्पू राय, मनोज राय और अशोक राय के अलावा अनिल राय और राम भजन राय के भादवि की धारा 302/ 34 के तहत आजीवन कारावास व ₹5000 जुर्माना लगाया है. दरअसल इन आरोपितों के खिलाफ 26 नवंबर 2011 को पटना के पीरबोहर थाने में पुलिस के समक्ष प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें इन सभी को अभियुक्त बनाया गया था. जिसमें बताया गया था कि जमीनी विवाद में हथियार से लैस ये सभी आरोपित ने किशोर के घर पर हमला कर 14 वर्षीय मन्दिश राय और संतोष राय तथा विकास राय को बुरी तरह घायल कर दिया था. जिसमें मन्दिश राय की मौत हो गई थी.   

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