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नगर निगम क्षेत्र में खुले में मांस मछली बेचने पर लगा प्रतिबंध, लगेगा 5000 का जुर्माना

Chhapra: छपरा नगर निगम क्षेत्र में अब खुले में मांस, मछली और मीट बेचने पर प्रतिबंध है. वही इस आदेश को नही मानने वाले दुकानदारों को 5 हजार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा.

छपरा नगर निगम के निगम आयुक्त ने आदेश जारी करते हुए खुले में मांस मछली बेचने पर रोक लगाई है.

निगम आयुक्त के जारी आदेश में कहा गया है कि छपरा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सडक किनारे जगह-जगह पर खुले में मांस, कुक्कुट व मछली विक्रय का कार्य अवैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है। इस अस्वास्थ्यकारी व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। यह जनहित में अति आवश्यक है, क्योंकि सड़क किनारे/फुटपाथ पर जगह-जगह स्थापित मीट-शॉप में मांस उत्पादों की अमानवीय रूप से बिक्री से जन-मानस पर कुप्रभाव पड़ता है और यह सामाजिक विकृति का उदाहरण है।

1. बिहार सरकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, पत्रांक-03/वधशाला-11. 17/2015-4932/ न०वि० एवं आ० वि०. दिनांक 8.12.2015 के अनुसार खुले में मांस कुक्कुट ब्रिकी की दुकान को संवेदनशील स्थल जैसे स्कूल एवं धार्मिक स्थल के निकट नहीं खोला जाना है। अगर पहले से वहाँ मौजूद हो तो उसे तुरंत हटा लिया जाए।

2.-मांस एवं कुक्कुट बिकी स्थल को काले कपडे लटका कर या ‘चीक’ लगाकर आम लोगों के नजर से ओझल रखा जाय।

3. किसी भी पशु का वध सार्वजनिक जगह पर या खुले स्थानों पर नहीं हो जिसे लोग आसानी से देख सके।

4-नगर निगम क्षेत्रांतर्गत सभी मीट, मछली मुर्गा कटिंग करने वाले दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि निगम कार्यालय से अपने दुकान/फार्म के नाम से ट्रेड लाईसेंस बनवाना सुनिश्चित करें। दुकान से निकले अपशिष्ट / कचडा इत्यादि को इकट्ठा कर रखें ताकि निगम की गाड़ी उस कचड़ा को आपके दुकान से उठा लेगी।

5.-जो दुकानदार खुले में मीट/ मछली/मुर्गा बेच रहें हैं, वो 20 दिनों के भीतर अपना दुकान खुले जगह से हटा लें एवं उसे व्यवस्थित ढंग से छत के दुकान के अन्दर कर लें।

6.-खुले में मीट/ मछली / मुर्गा बेचने या उसका कचड़ा जहाँ-तहाँ फेकने पर 5000/-रू0 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

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