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छपरा: मांस बेचने के लिए लेना होगा License, DM ने कहा- बिना License के कोई व्यक्ति मांस की बिक्री न करें

Chhapra: जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा अपने कार्यालय कवा में जिला स्तरीय पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा गया कि देशी गोवंश का संवर्द्धन एवं संरक्षण के लिए प्रयास किया जाय. उन्होने कहा कि खुले में पुश वद्ध पर रोक लगायी जाय तथा बिना अनुशप्ति के कोई व्यक्ति मांस की बिक्री न करें. मास की बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, अयुक्त नगर निगम तथा सभी अंचलों में अंचलाधिकारी जारी करे.

जिलाधिकारी ने कहा कि पश तस्करी के विरुद्ध अभियान चलायी जाये और पकड़े गये वाहन को जब्त किया जाय तथा पशुओं को गोशालाओं में रखा जाय. जिलाधिकारी के द्वारा पशु क्रुरता क विरूद्ध अधिनियम का उलपन न हो इसका ध्यान रखने तथा पशु क्रुरता निवारण समिति पुलिस बल उपलब्ध कराने या पुलिस सहयोग प्रदान करने का निदेश पुलिस उपाधीक्षक (मु०) को दिया गया.

जिलाधिकारी के द्वारा गोशालाओं की भी समीक्षा की गयी और निदेश दिया गया कि गोशाला की जमीन पर कोई दूकान नहीं होनी चाहिए. गोशाला समिति गोशाला के लिए आय अर्जन के लिए योजना बनाये. इसके लिए वहाँ के नीचली भूमि पर पोखर खुदवाकर मत्स्य पालन कराने, आम या लीची की बाग लगाने की भी बात कही गया जिलाधिकारी ने कहा कि गोशाला की अतिरिक्त जमीन की बंदोवस्ती भी विज्ञापन निकाल कर की जा सकती है जिसमें सब्जो था नगदी फसल लगायी जा सके. ऐसा करके गोशाला आय सूजी कर सकते हैं जिसका उपयोग गोशाला विकास में या वहाँ रह रहे पशुओं के रख रखाव पर किया जा सकता है.

जिलाधिकारी के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी को जिले के तीनों गोशालाओं (छपरा, बनयापुर एकमा) में जाकर वहाँ की स्थिति देखने तथा समीक्षा करने का निर्देश दिया गया.जिला पशुपालन पदाधिकारी को सप्ताह में एक दिन गोशालाओं में पशु चिकित्सक को भेजकर पशुओं की जाँच कराने एवं इलाज कराने का निदेश दिया गया. बैठम में जिलाधिकारी के साथ अनुमडल पदाधिकारी सदर अरूण कुमार सिंह, जिला पशपालन पदाधिकारी डॉ हरेन्द्र राय, कार्यपालक पदाधिकारी एकमा, रिविलगज एवं सोनपुर नगर पंचायत, पशु कुरता निवारण समिति के कोषाध्यक्षा-सह-कार्य कारिणी सदस्य अजय भूषण सिंह एवं अन्य सदस्यगण तथा गोशालाओ के सचिव उपस्थित थे.

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