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वाहनों पर परावर्ती टेप लगाना हुआ अनिवार्य

Chhapra: स्थानीय बस स्टैंड के समीप शुक्रवार को परावर्ती टेप लगाने के लिए सिन्हा कम्युनिकेशन का उद्घाटन MVI इंस्पेक्टर विनोद कुमार द्वारा किया गया.

केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के तहत अब सभी वाहनों में परावर्ती (रिफ्लेक्टिव स्टीकर) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर सभी जिलों में इसका अनुपालन करना है.

बताते चलें कि सिन्हा कम्युनिकेशन 3एम इंडिया लिमिटेड द्वारा प्राधिकृत वितरक है. जो दुर्घटना से बचने के लिए लगायी जाती है.

परावर्ती टेप क्या है

संस्था सिन्हा कम्युनिकेशन के संचालक रत्नेश कुमार सिन्हा ने बताया कि परावर्ती रंगीन चमकदार पट्टी है, जो सुरक्षा के लिए वाहनों में लगाई जाती है. खासतौर पर यह पट्टी रात के समय या ठंड के समय में कोहरे के दौरान कुछ नहीं दिखाई देने पर काम करता है. इस टेप के लगे होने के बाद दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है.

MVI इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि यह सभी के लिए आवश्यक है. जो लोग नई गाड़ी खरीद रहे हैं. वे पहले इस टेप को लगवाएं. इसका सरकारी दर दो चक्के वाहन के लिए 100 रुपये प्रति वाहन, चार चक्का प्राइवेट के लिए 300 एवं अन्य बड़ी एवं व्यवसायिक गाड़ियों के लिए रुपये 122 प्रति मीटर तय किया गया है.

उन्होंने बताया कि प्राइवेट गाड़ियों पर यह टेप लगाना अनिवार्य है. अन्यथा पकड़े जाने पर दंडात्मक कार्यवाही होगी.

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