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जानलेवा हमले मामले में अभियुक्तों को सजा एवं अर्थ दंड

Chhapra: एकमा थाना कांड संख्या 20 /03 के सत्र वाद संख्या 571/09 मे अपर जिला सत्र न्यायाधीश 12 वेद प्रकाश मोदी ने पांच अभियुक्तों को धारा 148 मे दो-दो वर्षों की सजा एवं तीन-तीन हजार रुपये अर्थ दंड तथा 149/ 307 भा० द० वि० में पाँच-पाँच साल की सजा एवं दस-दस हजार रुपये अर्थ दंड दिया है.
अभियुक्त एक ही परिवार के एकमा थाना के हरिहरपुर निवासी नगनारायण सिंह उनके भाई भृगुनाथ सिंह और नगनारायण सिंह के पुत्र गुड्डू सिंह, पिंटू सिंह पप्पू सिह है. उसी गांव के रामनाथ सिंह ने 15 मार्च 2003 को जख्मी हालत में फर्द बयान दर्ज कराया था.
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