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छपरा: मतदान एवं मतगणना स्थल के पास निषेद्याज्ञा रहेगी लागू

Chhapra: अनुमंडल पदाधिकारी, सदर के द्वारा बताया गया कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स.स.)-सह-जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा निर्गत सयुक्त आदेश के आलोक में प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि0 गरखा के प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन-2021 के अंतर्गत गरखा प्रखंड में निर्वाचन अधिसूचित है.

अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि गरखा प्रखंड में दिनांक 03.09.2021 शुक्रवार को प्रातः 6ः30 बजे से अपराह्न 4 बजे तक मत डाले जायेगें एवं मतगणना उसी दिन मतदान समाप्ति के तुरंत बाद निर्धारित मतगणना केन्द्र पर की जाएगी. मतदान एवं मतगणना स्थल पर संबंधित जनप्रतिनिधिगण एवं उनके साथ आने वाले समर्थकों की बड़ी भीड़ को देखते हुए मतदान एवं मतगणना स्थल पर असामाजिक तत्वों एवं अन्य कानून विरोधी व्यक्तियों के द्वारा बाधा उत्पन्न करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। फलस्वरुप निर्धारित तिथि उक्त मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर कार्य को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उदेष्य से मतदान एवं मतगणना स्थल के चारों दिशाओं के 200 मीटर परिधि में विधि व्यवस्था संधारण हेतु निषेद्याज्ञा लगाया गया है.

अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि संबंधित प्रखंड में मतदान एवं मतगणना हेतु निर्धारित तिथि को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया गया है कि भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देष्य से पाँच या उससे अधिक का एकत्रित होना, किसी भी व्यक्ति को लाठी भाला, गड़ासा, छूरा या अन्य घातक हथियार, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक इत्यादि लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा.

मतदान एवं मतगणना के दिन सुबह 6 बजे से मतगणना समाप्ति के समय तक ध्वनी विस्तारक यंत्र का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा.

मतगणना स्थल एवं संबंधित प्रखंड क्षेत्र में निषेद्याज्ञा लागू रहने के कारण मतगणना समाप्ति के पश्चात किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि/राजनीतिक दल को विजयी जुलूस निकालने की अनुमति नही होगी.

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