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सारण डीएम ने दिया निर्देश, कहा- लॉकडाउन का कड़ायी से हो अनुपालन

Chhapra: बिहार सरकार द्वारा कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉक डाउन की घोषणा की गई है. जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा लॉक डाउन का अनुपालन कड़ाई से हो इसके लिए सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को दिया है.

लॉकडाउन की अवधि में सरकारी एवं निजी अस्पताल तथा मेडिकल प्रतिष्ठान खुले रहेंगे. जन वितरण प्रणाली की दुकान, ग्रॉसरी, फल, सब्जी, दूध, मिल्क बूथ, मीट, मछली पशु चारा की दुकान, बैंक, बीमा ऑफिस, एटीएम, आईटी सर्विसेज, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट सेवा, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सर्विस, आई टी, इ कॉमर्स, पैट्रोल पंप, एलपीजी पैट्रोलियम, विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण इकाई, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउस सर्विस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस को छोड़कर अन्य व वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.

होटल, मोटल, लॉज, रेस्टोरेंट, ढाबा केवल होम डिलीवरी के लिए खुलेंगे. सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, शोध, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे. ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा चालू रहेंगे. सभी धर्म स्थल सार्वजनिक पूजा के लिए बंद रहेंगे. इस स्थलों पर कोई धार्मिक भीड़ नहीं लगेगी. सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह प्रतिबंधित किए गए हैं. सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान खुलेंगे. टैक्सी एवं ऑटो रिक्शा को छोड़ अन्य ट्रांसपोर्ट सर्विस निलंबित किए गया है. आवश्यक सेवा एवं माल ढुलाई वाले वाहन चलेंगे. सभी सरकारी वाहन एवं प्राइवेट वाहन जो सरकारी कार्यालयों में कार्यरत हैं वह चलेंगे.A valid URL was not provided.

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