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अब जनता चुनेगी महापौर और उप-महापौर, तो कौन बनेगा शहर का सरताज?

Chhapra: बिहार में नगर पालिका अधिनियम में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अनुसार अब महापौर और उप-महापौर को नगर पार्षद नहीं, बल्कि आम जनता अपने वोट से चुनेंगे.

मतदाताओं को एक साथ तीन पदों के लिए मतदान करना होगा, नगरवासी अब केवल वार्ड पार्षद ही नहीं, अपने वोट की ताकत से महापौर और उप-महापौर का चुनाव करेंगे. जिसके साथ ही धनबल और बाहुबल के आधार पर नगर निकाय में महापौर, उप-महापौर, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद बनने का समय समाप्त हो जायेगा.

अधिसूचना जारी होने के बाद सरगर्मी काफी तेज हो गई है. फिलहाल 45 वार्ड वाले छपरा नगर निगम में भी अप्रैल-मई में चुनाव होना है. परिसीमन के बाद वार्डों की संख्या भी बढ़ेगी. करीब ढ़ाई लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. यह चुनाव दलीय आधार पर नहीं होगा, लेकिन प्रत्याशी वही होंगे, जिन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों का नेतृत्व चाहेगा.

बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभी चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन महापौर और उप महापौर पद के लिए दावेदार सामने आने शुरू हो चुके हैं. कई लोगों ने तो बैनर पोस्टर के माध्यम से अपनी दावेदारी जता दी है. लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अब तक पर्दे के पीछे रहकर जोरदार तैयारी कर रहे हैं और अंतिम समय में अपना पता खोलेंगे.राज्य सरकार ने बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2022 को गुरुवार की देर शाम अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर-उपामहापौर या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की है. बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2022 की गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही नगर निकायों में महापौर-उपमहापौर या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के निर्वाचन की पुरानी प्रणाली समाप्त हो गई है. राज्य सरकार विधानसभा के अगले सत्र में बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2022 को बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक के रूप में पेश करेगी. जो पारित होने के बाद बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम-2022 जाएगा.

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