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NGT का आदेश, नगर निगम के बगल में खनुआ नाला पर निर्मित 61 दुकानों को हटाने का कार्य शुरू

Chhapra: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) न्यायालय के आदेश अनुसार जिला प्रशासन ने गुरुवार को नगर निगम और समाहरणालय के बीच खनुआ नाला पर निर्मित 61 दुकानों को हटाने का कार्य शुरू कर दिया.

इस मार्केट की दुकानों के बंदोबस्त के रद्द होने के बाद बंदोबस्तधारियों द्वारा स्वंय से दुकान को खाली कर दिया गया था. दुकानों को खाली करने का अंतिम समय 13 सितंबर तक दिया गया था. जिसके बाद आज से प्रशासन और नगर निगम के बुलडोजर यहां पहुंचे और दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है.

हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है. दुकानों की अनुज्ञप्ति अचानक रद्द होने से इस मार्केट में अपनी दुकान चलाने वाले दुकानदारों को रोजी के साधन के छीन जाने से भविष्य की चिंताएं सताने लगी है. कुछ दुकानदारों ने तो वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है, परंतु कुछ के पास तो कोई व्यवस्था नही है. जिससे वे सभी काफी चिंतित नजर आ रहें है.

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