नगर आयुक्त ने दिया V2 मॉल को बंद करने का आदेश
Chhapra: छपरा नगर निगम के आयुक्त ने डाक बंगला रोड स्थित V2 मॉल को बंद करने का आदेश जारी किया है. नगर आयुक्त द्वारा मॉल को 4 दिनों के अंदर बंद करने का आदेश निकालते हुए कहा है कि अगर निर्धारित 13 मार्च तक मॉल नही बंद किया जाता है तो विभागीय नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी.
नगर आयुक्त ने अपने पत्र में कहा है कि डाक बंगला रोड पर निर्मित भवन का नक्शा स्वीकृत नही है वह निर्माण अवैध है. निर्मित भवन में व्यवसाय किया जा रहा है. जिस कारण पथ पर आपके प्रतिष्ठान में आने वाले ग्राहकों द्वारा भीड़भाड़ किया जाता है. मुख्य पथ पर वाहन लगते है जिससे यातायात बाधित होता है. यह भी कहा गया है कि वर्णित स्थल पर पार्किंग की व्यवस्था नही है जो भवन निर्माण के प्रावधानों का उलंघन है. ऐसे में 13 मार्च तक प्रतिष्ठान बंद करने का निर्देश दिया गया है.