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सावधान! बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों पर लगेगा दो हज़ार का जुर्माना

पटना: अगर आप बिना हेलमेट बाइक चलाने के आदि है तो सावधान हो जाएं, ऐसी स्थिति में पकड़े जाने पर दो हज़ार तक का जुर्माना लगाते हुए आपके लाइसेंस को तीन महीने तक के लिए रद्द कर दिया जायेगा.

केंद्रीय सड़क एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा मोटर यान संशोधन विधेयक 2016 लोकसभा में  पेश किया गया है, इसके पारित होते ही नए नियम लागू हो जायेंगे. मोटर यान संशोधन के लोकसभा में पेश होने के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सड़क हादसे में हर साल डेढ़ लाख से ज्यादा लोग मारे जाते है.

उन्होंने बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने एवं सड़क सुरक्षा को लेकर लोगो को जिम्मेवार बनाने हेतु उन्होंने लोक सभा के सभी सदस्यों से इस विधेयक को जल्द-से-जल्द पारित कराने की अपील की है.

मोटर यान संशोधन विधेयक 2016
1.शराब पीकर गाड़ी चलाने पर एक हज़ार रुपये तक एक जुर्माना
2. सड़क हादसे में 10 लाख रूपये तक का मुआवजा
3. बिना इन्सुरेंस वाहन चलाने पर 2000 रूपये का जुर्माना या 3 माह की कैद
4. तय सीमा से अधिक स्पीड पर वाहन चलाने पर 4000 रूपये तक का जुर्माना
5. हीट एंड रन मामले में 2 लाख तक रूपये के मुआवजे.
6. नाबालिक द्वारा सड़क हादसे में सम्मिलित होने पर अभिवावक या वाहन मालिक होंगे दोषी, रद्द हो जायेंगे वाहन के लाइसेंस.

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