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ऋण की अदायगी नहीं करने वाले के बंधक परिसंपत्ति को किया जाएगा जप्त : जिला दंडाधिकारी

Chhapra: सारण के जिला दंडाधिकारी राजेश मीणा ने स्पष्ट शब्दों में कहां है कि वैसे बैंकों के ऋण धारक जो ऋण की अदायगी नहीं कर पाते हैं तथा संबंधित बैंकों के माध्यम से उनके द्वारा बंधक रखे गए परिसंपत्तियों को जप्त करने का अनुरोध प्राप्त होता है. ऐसी स्थिति में SARFAESI ACT- 2002 की धारा 14 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत कब्जा करने वाली बंधक संपत्ति पर भौतिक दखल कब्जा दिलाने हेतु आदेश निर्गत किया जाएगा.

इस संबंध में बताया गया कि जिले में इस तरह के कुल 64 मामले चल रहे हैं. जिनमें से 18 अट्ठारह मामलों का निष्पादन ऋण धारकों के द्वारा ऋण चुका दिए जाने के पश्चात हो गया है.

12 मामलों में बंधक संपत्ति पर कब्जा हेतु विस्तृत आदेश पारित किया जा रहा है. शेष मामलों की भी जांच तेजी से की जा रही है. जांच उपरांत बंधक संपत्ति के जप्त करने की कार्रवाई की जाएगी.

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