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Covid19: मढ़ौरा के वार्ड 14 वैश्य टोला के आस-पास का क्षेत्र बना कॉटेन्मेंट जोन

Chhapra: नगर पंचायत मढ़ौरा के वार्ड नं0 14 वैश्य टोला सब्जी मंडी में एक व्यक्ति के कोरोना वाइरस से संक्रमित होने की सूचना पर आस-पास के क्षेत्र कॉटेन्मेंट जोन घोषित किया गया.

जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निदेश के आलोक में वैश्य टोला सब्जी मंडी के आस-पास के क्षेत्र कॉटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है.

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यहाँ होगा कॉटेन्मेंट जोन
नगर पंचायत मढ़ौरा के वार्ड नं0 14 वैश्य टोला सब्जी मंडी के उत्तर में गैस गोदाम, दक्षिण में मढ़ौरा रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क, पूरब में वैश्य टोला तिनमुहानी और पश्चिम में सब्जी मंडी जाने वाली सड़क तक के क्षेत्र को कॉटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है.

कॉटेन्मेंट जोन में सभी निजी, सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मार्गों को अगले आदेश तक बंद रहेंगे. किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी और न ही किसी व्यक्ति को बाहर से अंदर आने की इजाजत दी जाएगी.

 

जिलाधिकारी के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत मढ़ौरा को समस्त आवागमन मार्गां को संबंधित मुखिया एवं वार्ड सदस्य के सहयोग से पूर्णतः लॉक करते हुए आवागमन अवरुद्ध करने के निर्देश दिए है. यदि किसी व्यक्ति द्वारा कंटेन्मेंट जोन से बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर से अंदर प्रवेश किया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाय.

जिलाधिकारी के द्वारा इस पूरे क्षेत्र को सेनेटाइज करने का निदेश दिया गया है. इसका दायित्व डॉ० दिलीप कुमार सिंह जिला वैक्टर बॉर्न रोग नियंत्रण पदाधिकारी मो0 7717781085 को दिया गया है. जिलाधिकारी के द्वारा कॉटेन्मेंट जोन के भीतर सभी परिवारों को गहन निगरानी में रखने का निदेश देते हुए कहा गया है कि प्रत्येक परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाय. कॉटेन्मेंट जोन के भीतर की सभी दुकान बंद रहने के कारण प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी मढ़ौरा को निदेश दिया गया है कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं यथा चावल, दाल, गेहूँ, हरी सब्जी इत्यादि उन पंचायतों के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के माध्यम से पैकेट तैयार करा कर डोर टू डोर वितरित करायें. उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, मढ़ौरा और अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मढ़ौरा को इस कार्य का सतत् अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया है.

कॉटेन्मेंट जोन की परिधि समाप्त होने से अगले सात किसी की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है. प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी मढ़ौरा को बफर जोन में पड़ने वाली सभी पंचायतों, गाँवो में प्रतिदिन तकलीफ वाले रोगियों की सूचना प्राप्त करेंगे. सिविल सर्जन को निदेश दिया गया है कि संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्यों को जिला में निर्धारित किये गये आइसोलेशन एवं क्वेरेन्टाइन सेन्टर में में रखवायेंगे एवं उनका नियमित रूप से जाँच करवायेंगे.

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