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कोरोना संक्रमण के नियंत्रित स्थिति को देखते हुए लागू प्रतिबंधों को किया गया सामान्य

Chhapra:  जिलाधिकारी डाॅ निलेष रामचन्द्र देवरे के द्वारा बताया गया कि राज्य में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित रखने के लिए पूर्व में लगाये गये प्रतिबंधों के कारण आज राज्य और जिलेे में कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य हो गयी है। जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी नई दिशा निर्देश में भी पूर्व में लागू कई प्रतिबंधों को शिथिल करते हुए आदेश जारी किया गया है जिसके लिए संबंधित पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन को आवश्यक निर्देश दे दिये गये है।

जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि नवीनतम दिशा निर्देश  के अनुसार जिला के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रुप से खुलेंगे तथा कार्यालयों में कोविट टीका प्राप्त व्यक्ति ही प्रवेष कर सकेंगे। विष्वविद्यालय, सभी काॅलेज, तकनीकी षिक्षण संस्थान, पहली से बारहवीं तक की कक्षा सामान्य रुप से खुलेंगे, कोचिंग संस्थानों सामान्य रुप से खुलेंगे तथा इसमें कोविड टीका प्राप्त व्यक्तिों को ही कार्य करने की अनुमति होगी। कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा अनुसूचित जाति/जनजाति आवासीय विद्यालय/कर्पूरी छात्रावासों का संचालन पूर्व की भांति होगी। राज्य सरकार के आयोगों, पर्षद, बोर्ड तथा अन्य समतुुल्य संस्थानों तथा राज्य के विष्वविद्यालय, काॅलेजों, विद्यालयों की परीक्षाओं का आयोजन कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक प्रक्रिया का अनिवार्य रुप से अनुपालन करना आवष्यक होगा।
इसके अतिरिक्त क्लब, जिम, स्विमिंग पूल 50 प्रतिषत उपस्थिति के साथ खोला जा सकेगा।

स्टेडियम और स्पोर्टस कम्पलेक्स खोले जा सकेंगे, लेकिन उपर्युक्त सुविधाओं को उपयोग केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्ति ही कर सकेंगे। सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान सामान्य रुप खोले जा सकेंगे। लेकिन दुकानों एवं प्रतिष्ठानों मे सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होेगा। दुकान में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था दुकानदार द्वारा ही ही जाएगी। दुकान मेें केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्ति ही कार्य कर सकेंगे। सभी के लिए सोषल डिस्टेंसिंग मानकों को पालन करना अनिवार्य होगा जिसके लिए सफेद बृत्त चिन्हित किये जायेंगे।
शाॅपिंग माॅल सामान्य रुप से खोले जा सकेंगे लेकिन कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक प्रक्रिया का अनिवार्य रुप से अनुपालन करना आवष्यक होगा।

सार्वजनिक परिवहन मंे निर्धारित बैठने के 100 प्रतिषत क्षमता का उपयोग किया जा सकेेंगे। किन्तु बस में की छत पर बैठने या बस में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नही होगी। सभी पार्क तथा उद्यान सामान्य रुप से खुलेंगे। सबके लिए कोविड-19 के निर्देषों का अनुपालन करना आवष्यक होगा।


सिनेमा हाॅल दर्षकों की कुल क्षमता का 50 प्रतिषत उपयोग के साथ सामान्य रुप से खुलेंगे। संचालक यह सुनिष्चित करेंगे कि सिनेमा हाॅल में आने वाला हर व्यक्ति को सोषल डिस्टेंसिंग तथा मास्क का उपयोग एवं कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक प्रक्रिया का अनिवार्य रुप से अनुपालन करना आवष्यक होगा। वैवाहिक समारोहों का आयोजन में कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक प्रक्रिया का अनिवार्य रुप से अनुपालन करना आवष्यक होगा। परन्तु डी0 जे0 एवं जुलूस की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानो में आगन्तुकों के बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिषत उपयोग की अनुमति होगी।

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