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बस में सफर करने वाले यात्री ध्यान दें, ये है नियम

Patna: बिहार में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर लागू लॉकडाउन के बीच सरकार ने बसों के परिचालन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने मंगलवार यानी कि 25 अगस्त सूबे में बसों के परिचालन की अनुमति दे दी है. एसओपी का ख्याल रखते हुए बस से सफर करने की इजाजत दी गई है. बिहार सरकार की ओर से बस मालिक, ड्राइवर, कंडक्टर, जिला प्रशासन और यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है.

बसों के परिचालन के क्रम में परिवहन सचिव ने निम्नलिखित व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है –

1. वाहनों में सफर करते समय मास्क अवश्य पहनें अथवा मुंह को ढंककर रखें।

2. बिना मास्क पहने बस में सफर की अनुमति नहीं होगी।

3. वाहनों में चढ़ने से पूर्व सेनिटाइजर का उपयोग करें।

4. वाहनों की रेलिंग का उपयोग कम से कम करें।

5. वाहनों में चढते-उतरते समय भीड़ नहीं करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें।

6. वाहनों के अंदर पान, खैनी, तम्बाकू, गुटखा आदि का उपयोग वर्जित होगा। पकड़े जाने पर दण्ड के भागी होंगे।

7. बस स्टैण्ड/टैक्सी स्टैण्ड में यत्र-तत्र थूकना वर्जित होगा। पकड़े जाने पर दण्ड के भागी होंगे एवं कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

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