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सरस्वती पूजा के शांतिपूर्ण आयोजन हेतु जिलाधिकारी ने दिये कई महत्वपूर्ण निदेश

Chhapra: सरस्वती पूजा के शांतिपूर्ण आयोजन से संबंधित संयुक्तादेश जिलाधिकारी अमन समीर एवं पुलिस अधीक्षक सारण डॉक्टर गौरव मंगल के द्वारा जारी कर दिया गया है।

इस वर्ष सरस्वती पूजा का त्योहार 14 फरवरी को मनाया जायेगा। प्रतिमा विसर्जन 15 फरवरी से किया जायेगा।

सारण जिलान्तर्गत पूर्व से ही सरस्वती पूजा के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यकम तथा बसंत महोत्सव का आयोजन भी कुछ स्थानों पर किया जाता है। लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा में लगातार कई दिनों तक यह आयोजन धूम धाम से मनाया जाता रहा है। साथ ही अन्य विद्यालयों में तथा सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यकमों में छात्र-छात्राओं सहित स्थानीय लोगों की अधिक भीड़ एकत्रित होती है। पूजा के अगले दिन प्रतिमा का विसर्जन विभिन्न नदियों और तालाबों में किए जाने की परम्परा है। कहीं कहीं मेलों का भी आयोजन किया जाता है।

सरस्वती पूजनोत्सव एवं प्रतिमा विसर्जन के शान्तिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करने के लिये जिला स्तर से वरीय पदाधिकारियों/ पुलिस पदाधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। वरीय पदाधिकारी संबंधित क्षेत्र के थानाध्यक्ष, अंचलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर भ्रमणशील रहते हुए क्षेत्र की विधि व्यवस्था पर सतर्क नजर रखेंगे। प्रतिमा विसर्जन, जुलूस के संबंध में सभी अनुमण्डल पदाधिकारी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जुलूसों हेतु शत-प्रतिशत लाइसेन्स निर्गत किया जाय जिसमें उसके मार्ग, प्रतिमा विसर्जन स्थल और गीत-संगीत बजाने से संबंधित दिशा निर्देश भी शामिल रहेंगे। प्रतिमा विसर्जन हेतु अनुज्ञप्ति में निर्धारित समय पर ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

जिलाधिकारी ने जिले के चिन्हित स्थलों पर पर्याप्त प्रशासनिक सतर्कता बरतने को कहा है। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी आवश्यकतानुसार अपने स्तर से इन स्थानों के साथ साथ अन्य संवेदनशील स्थानों पर दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति करते हुए स्थिति पर सतर्क नज़र रखना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने निदेश दिया है कि सभी थानाध्यक्ष प्रत्येक पूजा समिति को अनुज्ञप्ति देने की अनुशंसा करते समय समिति एवं जुलूस के 40-50 व्यक्तियों की सूची उनके नाम, पता, मोबाइल नंबर, परिचय पत्र आदि की छायाप्रति थाना पर अनिवार्य रुप से रखे तथा शान्ति व्यवस्था बनाए रखने में उनका सहयोग लें। लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति सक्षम प्राधिकार द्वारा दी जाएगी। डी जे का उपयोग सर्वथा प्रतिबंधित रहेगा।

सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी को आदेश दिया गया है कि जिन नदी घाटों पर प्रतिमा विसर्जन होना है वहां पूर्ण प्रशासनिक तैयारी करना सुनिश्चित करेंगे। खतरनाक घाटों की पूर्व से पहचान कर वहां विसर्जन पर रोक लगा दी जाय। बड़ी नदियों के घाटों पर सुरक्षा मानकों के दृष्टिकोण से सुरक्षित जल स्तर तक रस्सी का घेरा लगवा दिया जाय ताकि विसर्जन करने वाले लोग निर्धारित धेरे से आगे नहीं जा सकें। साथ ही नदियों के घाटों पर गोताखोर, बचाव दल की प्रतिनियुक्ति भी करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने अनुमण्डल क्षेत्र की विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि त्योहार शान्तिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाय और विधि व्यवस्था की समस्या नहीं उत्पन्न होने पाये। वरीय दण्डाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रह कर विधि व्यवस्था की स्थिति पर सतर्क नजर रखेंगे और किसी भी आकस्मिक स्थिति में त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

इस अवसर पर जिला नियंत्रण कक्ष-06152-242444 कार्यरत रहेगा जिसके वरीय प्रभार में श्री नीरज कुमार दास, अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि व्यवस्था, सारण और डॉ० राकेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक, सारण रहेंगे। दोनों अधिकारी सम्पूर्ण सारण जिला की विधि व्यवस्था के वरीय प्रभार में भी रहेंगे और सभी प्रखंडो की विधि व्यवस्था की स्थिति पर सतर्क नजर रखेंगे। इस अवसर पर जिला आपदा नियंत्रण कक्ष 06152-245023 भी क्रियाशील रहेगा।

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