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हर्ष फायरिंग को लेकर जिला प्रशासन सख्त, दोषी व्यक्ति पर तुरंत प्राथमिकी के आदेश

Chhapra: विगत दिनों हर्ष फायरिंग की घटनाओं में राज्य के अनेक दुर्घटनाएं घटित हुई है. ऐसा पाया गया है कि विवाह समारोह, जन्मोत्सव, धार्मिक उत्सव, जुलूस आदि में अवसर पर अति उत्साह में की गई. हर्ष फायरिंग से जानमाल की क्षति एवं जन जीवन संकट में पड़ जाता है.

ऐसी परिस्थिति में जिला प्रशासन ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बीडीओ, नगर आयुक्त, अंचलाधिकारी को हर्ष फायरिंग की सूचना प्राप्त होते ही दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अभिलंब प्राथमिकी दर्ज कराते हुए गिरफ्तारी आदि की कार्यवाही करने के आदेश दिए है.

साथ ही कहा गया है कि यदि हर्ष फायरिंग लाइसेंसी हथियार से की जाती है तथा उपयोगकर्ता लाइसेंस धारक नहीं है तो उपयोगकर्ता के साथ-साथ लाइसेंस धारक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए तथा विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की जाए. अपने क्षेत्र में अवस्थित अस्त्र शस्त्र की दुकानों, मैरिज हॉल, समारोह स्थल कम्युनिटी सेंटर के प्रबंधकों स्वामियों के साथ प्रखंड पंचायत स्तर पर हर्ष फायरिंग से होने वाली घटना एवं उसके दुष्प्रभाव से अवगत कराते हुए निर्देशित किया जाए कि वे अपने-अपने प्रतिष्ठान में सूचना पट्ट लगाकर सूचित करें कि हर्ष फायरिंग एक अपराध है. जो व्यक्ति अर्थशास्त्र का दुरुपयोग फायरिंग आदि करेगा उसके विरुद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

साथ ही दण्डाधिकारियोम की प्रतिनियुक्ति कर दुकानों प्रतिष्ठानों की जांच और निरीक्षण नियमित रूप से करवाने के आदेश जिलाधिकारी ने दिए है. ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कारतूस बिक्री करते समय किसी प्रकार की अनियमितता तो नहीं हो रही. दुकानों में संधारित बिक्री पंजी से अनुज्ञप्ति धरियों को निर्गत कारतूस का सत्यापन भी करवाने के आदेश दिए है. विवाह, चुनावी जीत, अन्य विशेष अवसरों एवं ऑर्केस्ट्रा आदि के अवसर पर हर्ष फायरिंग की संभावना बनी रहती है इसके लिए संध्या गस्ती, रात्रि गश्ती नियमित रूप से करते हुए चौकीदारों से भी आसूचना संग्रह का कार्य करवाया जाए.

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