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जिले के पाँच मतदान केन्द्रों को दिव्यांग कर्मी करेंगे संचालित

Chhapra: जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा निदेश दिया गया है कि जिले के पाँच ऐसे मतदान केन्द्रों का चयन किया जाय जहाँ दिव्यांग कर्मियों के द्वारा मतदान की पूरी प्रक्रिया संपन्न करायी जायगी. उसी प्रकार प्रत्येक विधानसभा में एक-एक आदर्श मतदान केन्द्र के चयन का निदेश दिया गया है जिसे महिला कर्मी संचालित करेंगी.

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया है कि ईपिक का शत्-प्रतिशत वितरण कराकर बी.एल.आ.े इस आशय का प्रमाण पत्र लें. साथ हीं मतदान की तिथि से पाँच दिन पूर्व बी.एल.ओ. की सहायता से फोटोयुक्त मतदाता पर्ची एवं मतदाता सहायता पुस्तिका का वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे. जिलाधिकारी के द्वारा निदेश दिया गया कि सेक्टर पदाधिकारियों के आवासन हेतु स्थल चिन्हित करेंगे. कोई भी पदाधिकारी अथवा कर्मी मतदान के दिनों में किसी भी परिस्थिति मे किसी दुसरे के आवास पर नहीं ठहरेंगे.

मतदान की तिथियों के दिन चिन्हित दिव्यांग मतदाताओं को स्काउट एवं गाईड के 18 वर्ष से कम के बच्चों एवं अन्य चयनित स्वयंसेवी/कार्यकर्ताओं के सहयोग से व्हील चेयर एवं ट्राईसायकिल के माध्यम से लाना सुनिश्चित करेंगे. मतदान केन्द्रों पर आने वाले दिव्यांग मतदाताओं की संख्या से संबंधित अगल सूची तैयार करेंगे ताकि मतदान करने वाले दिव्यांग मतदाताओं की वास्तविक संख्या की जानकारी प्राप्त हो सके.

प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया है कि मतदान कर्मियों के डिस्पैच (रवानगी) तिथि के दिन प्रखंड मुख्यालय पर सुव्यवस्थित ढं़ग से नगद भुगतान देना सुनिश्चित करेंगे. मतदान कर्मियों को मतदान केन्द्र तक पहुॅचाने हेतु अच्छे वाहन की व्यवस्था करेंगे तथा विधानसभा वार कुल मतदान केन्द्रों की संख्या के हिसाब से दस प्रतिशत अतिरिक्त वाहन प्रखंड मुख्यालय में सुरक्षित रखेंगे. किसी भी परिस्थिति में बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों का प्रयोग चुनाव कार्य हेतु नही किया जाएगा. जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया गया है कि डिस्पैच तिथि के दिन मतदान कर्मियों की सुविधा के लिए संबंधित संसदीय निर्चाचन क्षेत्र अंतर्गत रिंग बस सेवा चलाने की व्यवस्था करेंगे.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया है कि अपने क्षेत्रार्न्गत सभी मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सभी मतदान केन्द्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधा यथा बिजली, पानी, रैम्प, शेड इत्यादि उपलब्ध है. यह भी निदेश दिया गया कि अभी भी जिन विधालयों मे मूलभूत सुविधा उपलब्ध नही हो पायी है उन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी को अविलंब प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तदुपरांत जिला शिक्षा पदाधिकारी संबंधित प्रधानाध्यापक को वेतन अगले आदेश तक स्थगित रखते हुए उनके विरुद्ध चुनाव कार्य में बाधा उत्पन्न करने के परिपेक्ष्य में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे.

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