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कार्य एजेंसी स्वामित्व एवं रॉयल्टी की राशि खनन शीर्ष में जमा करें: जिलाधिकारी

Chhapra:  जिलाधिकारी सारण राजेश मीणा की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सरकारी परियोजनाओं के तहत निर्माण कार्य में व्यहृत सभी तरह के लघु खनिजों पर नियमानुसार देय मालिकाना फीस एवं रॉयल्टी मद में कटौती कर खनन शीर्ष में जमा करने से संबंधित अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन सारण समाहरणालय सभागार में किया गया।
बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी  ने उपस्थित जिला के सभी निर्माण कार्य करने वाले विभागों के कार्यालय प्रधान को बताया कि वैसे सभी कार्य जिसमें मिट्टी, बालू समेत अन्य सभी तरह के लघु खनिजों का प्रयोग किया जाता है। कार्य एजेंसी के नियमानुसार स्वामित्व एवं रॉयल्टी के एवज में राशि की कटौती कर खनन शीर्ष में जमा करना अनिवार्य है। विभागवार समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रखंडों में पंचायत सचिव एवं पंचायत समिति के स्तर से कराये जा रहे कार्यों के भुगतान के पश्चात कटौती की गयी राशि खनन शीर्ष में नहीं जमा कराया जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी महोदय ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सख्त निदेश देते हुए कहा कि वें अपने-अपने प्रखंडों में पंचायत सचिव एवं पंचायत समिति सदस्यगणों के साथ बैठक कर अविलम्ब राशि खनन शीर्ष में जमा कराना सुनिश्चित करवायें।
सभी कार्य एजेेंसी के अभियंतागण को खनन शीर्ष में जमा की गयी राशि का अद्यतन प्रतिवेदन जमा करने का निदेश दिया गया। पुनः फरवरी माह में आज दिये गये निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा किये जाने की बात जिलाधिकारी महोदय द्वारा बतायी गयी। पुनर्समीक्षा के क्रम में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारीगणों एवं कर्मीगणों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई किये जाने की चेतावनी भी दी गयी।
बैठक में अपर समाहर्त्ता डॉ गगन, जिला खनन पदाधिकारी श्री बलवंत चौधरी, जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी श्री कन्हैया कुमार, सभी कार्य एजेंसी के कार्यपालक अभियंता, उप नगर आयुक्त, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी उपस्थित थे।

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