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निर्वाचन कार्य में संलग्न प्रत्येक व्यक्ति की होगी थर्मल स्कैनिंग: जिलाधिकारी

Chhapra: जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा बिहार विधान सभा निर्वाचन-2020 के अवसर पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत् निर्वाचन कार्य संबंधी दिये गये निदेश में कहा गया है कि निर्वाचन प्रक्रियाओ के दौरान निर्वाचन गतिविधियों में संलग्न प्रत्येक व्यक्ति का थर्मल स्कैनिंग किया जायेगा एवं प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग किया जायेगा.

जिन कर्मियों, मजदूरों द्वारा मशीन हैण्डलिंग एवं परिवहन का कार्य किया जायेगा, उन्हें मास्क एवं ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा. वाहन चालक का भी थर्मल स्कैनिंग एवं हैण्ड सेनिटाईजेशन किया जायेगा.

जिलाधिकारी ने कहा है कि अभ्यर्थी एवं उनके प्रस्तावक के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. प्रत्येक निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष के बाहर थर्मल स्क्रैनिंग एवं हैण्ड सेनिटाईजर की व्यवस्था रहेगी तथा इस कार्य को सुनिश्चित कराने के कर्मीं की प्रतिनियुकत होंगे. मतदान से एक दिन पूर्व अनिवार्य रूप से सभी मतदान केन्दां को सेनिटाईज कराया जायेगा तथा सभी मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रैनिंग की व्यवस्था रहेगी. मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाये गये ग्लब्स इत्यादी को अलग से डस्टविन में रखा जायेगा. मतदान के उपरांत इन सामग्रियां को संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यम से बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल रूल 2016 का अनुपालन करते हुए निष्पादित किया जायेगा.

जिलाधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य संबंधी आकस्मिकता की स्थिति से निपटने हेतु राज्य, जिला एव विधानसभा के स्तर पर नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति की गयी है जिनके द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुपालन का अनुश्रवण किया जायेगा.

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