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सामाजिक सुरक्षा पेंशन सुधार के लिए शिविर का होगा आयोजनः जिलाधिकारी

Chhapra: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पुराने पेंशनधारियों जिन्हें भुगतान नहीं मिल रहा है, उनका पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 5 से 14 जनवरी एवं फिर 27 जनवरी से 17 फरवरी तक विशेष अभियान (शिविर) लगाकर निष्पादन करने का निदेश जिला पदाधिकारी शहरिहर प्रसाद ने दिया है.

उन्होंने वरीय प्रभारी पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया कि शिविर का प्रतिदिन अनुश्रवण करते हुए प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे.

बिचौलियों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई

उन्होंने कहा कि पेंशन राशि निकासी के संबंध मे सतत अनुश्रवण रखा जाय और औचक जांच कराकर बिचौलियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाय.

छूटे हुए/भुगतान नहीं मिल रहे पुराने पेंशनधारियों के लिए प्रखंड स्तर पर दिनांक 05.01.18 से 14.01.18 तक शिविर का आयोजन कराने का निदेश दिया. उनके द्वारा प्रत्येक प्रखंड में उक्त अवधि के लिए पंचायत/पंचायत समूहवार रोस्टर निर्धारित कर प्रचार-प्रसार कर मामलों का निष्पादन कराने का निदेश दिया. आवश्यकतानुसार 27.01.18 से 17.02.18 तक शिविर चलाकर कार्य सम्पादन करने का भी निदेश दिया है.

आधार पंजीयन हेतु लगे काउंटर
उनके द्वारा शिविर में आधार पंजीकरण हेतु अधिकृत आधार एजेंसी का एक काउण्टर लगाने का भी निदेश दिया ताकि आवश्यकतानुसार आधार कार्ड बनाया जा सकें अथवा उसमें संशोधन किया जा सकें. शिविर में बैंक खाता खोलने हेतु काउण्टर की व्यवस्था करने का भी निदेश दिया है. भुगतान नहीं मिल रहे पुराने पेंशनधारियों को प्रमाणक के साथ यथा पेंशन पासबूक, बैंक खाता पासबूक, आधार कार्ड अथवा अन्य कोई परिचय पत्र के आधार पर जिसमें नाम एवं बैंक खाता स्पष्ट अंकित हो एवं उसे ई-लाभार्थी पोर्टल पर अपलोड करने का निदेश दिया. जिनके पास आधार कार्ड एवं बैंक खाता नहीं हो उन्हें शिविर में जाकर आधार कार्ड बनवाने एवं बैंक खाता खुलवान का निदेश दिया.

उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि ई-लाभार्थी पोर्टल में पेंशनधारी का नाम, बैंक खाता एवं आधार में नाम समान हो, अन्यथा ई-लाभार्थी पोर्टल में नाम दर्ज होने पर भी उनके खाता में राशि जमा नहीं हो पायेगा. अतः शिविर में नामों के अंतर को दूर कर एवं उन्हें सुधार करने का निदेश दिया. यदि कोई 80 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी वृ़द्धावस्था पेंशन के साथ-साथ अन्य पेंशन यथा विधवा पेंशन, दिव्यांगता पेंशन के लिए योग्य हो, उनको वृ़द्धावस्था पेंशन के स्थान पर विधवा/दिव्यांगता पेंशन में दर्ज किया जाय. कोई पेंशनधारी भारत सरकार एवं राज्य सरकार दोनो की पेंशन योजना के लिए योग्य हो, तो उन्हें भारत सरकार की पेंशन योजना के तहत दर्ज किया जाय. 80 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र के पेंशनधारियों को वृद्धावस्था पेंशन के तहत ही दर्ज करने का निदेश दिया ताकि पेंशनधारी को अधिक से अधिक पेंशन मिल सकें.

उन्होंने शिविर में प्राथमिक उपचार, पेयजल, सुरक्षा आदि की व्यवस्था रखने का भी निदेश दिया.

 

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