Chhapra: समाहर्त्ता-सह जिला दण्डाधिकारी डॉ निलेश रामचन्द्र देवरे के द्वारा बताया गया है कि सारण जिला के अंतर्गत बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 एवं संशोधित अधिनियम 2018 से उद्भूत अधिहरण वादों के माध्यम से राजसात किये गये वाहनों का विधिवत् निलामी खुले डाक के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने बताया कि निलामी के पश्चात नये सिरे से स्थानान्तरण एवं निबंधन जिला परिवहन कार्यालय, सारण, छपरा के द्वारा एक सरल प्रक्रिया के अंतर्गत की जाएगी।
निलामी के उपरांत वाहन के स्थानान्तरण एवं निबंधन के लिए संबंधित व्यक्तियों को संबंधित कागजातों के साथ जिला परिवहन कार्यालय, सारण में कार्य अवधि में संपर्क करेंगे।