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सारण में निजी एंबुलेंस चालकों के मनमानी पर प्रशासन सख्त, शिकायत के लिए नंबर जारी

Chhapra: सारण जिला में कोविड-19 महामारी के दौरान निजी एंबुलेंस चालकों के द्वारा मरीजों के परिवहन हेतु सामान्य किराया से 2 गुना से 3 गुना अधिक किराया वसूल करने की मिल रही शिकायतों पर जिला प्रशासन ने सख्ती बरती है.

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जिला प्रशासन ने ऐसा करने वाले एंबुलेंस चालकों की शिकायत के लिए एक नंबर जारी किया है.

जिलाधिकारी डॉ निलेश रामचंद्र देवरे ने बताया की एंबुलेंस चालकों के इस रवैया के कारण मरीजों के तीमारदारों को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. अधिक किराया वसूल करने वाले एंबुलेंस चालक की शिकायत कोई भी आम नागरिक जिला प्रशासन से कर सकता है. अगर शिकायत सही पाई गई तो उसके विरोध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के विहित प्रावधानों एवं भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी.

जिला प्रशासन ने शिकायत के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 06152-245023 को जारी किया है.

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