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सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने पर ग्रुप एडमिन पर हो सकती है कार्रवाई

Chhapra: सोशल मीडिया पर त्योहारों के दौरान भ्रामक फोटो, खबर फैलाने पर ग्रुप एडमिन पर कार्रवाई हो सकती है. सारण जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए पर्व के दौरान व्हाट्सएप, फेसबुक एवं टि्वटर पर फैलाए जा रहे भ्रामक खबर एवं फोटो पर को गंभीरता से लेते हुए आदेश जारी किया गया है.

जारी आदेश में कहा गया है कि पर्व त्योहारों के दौरान विधि व्यवस्था एवं शांति को बाधित करने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से फोटोशॉप के द्वारा बनाई गई फोटो एवं खबरों को प्रकाशित किया जाता है, जो विधि सम्मत नहीं है. इन कार्यों से शांति व्यवस्था बिगड़ती है और लोगों में द्वेष उत्पन्न होता है.

जिला प्रशासन ने आग्रह किया है कि ग्रुप एडमिन किसी भी परिस्थिति में बिना किसी अनजान व्यक्ति को अपने ग्रुप में सम्मिलित नहीं करें, वही ग्रुप में किसी भी तरह की धार्मिक, असामाजिक तस्वीर, वीडियो तथा अन्य संदेशों को त्वरित रूप से खंडित करें. साथ ही इसकी सूचना नजदीकी पुलिस प्रशासन को दें. ऐसा नहीं करने वाले ग्रुप एडमिन को न सिर्फ इसके लिए दोषी माना जाएगा बल्कि अशांति फैलाने में उनकी संलिप्तता भी मानी जाएगी.

वहीं फेसबुक, ट्विटर के उपभोक्ताओं से कहा गया है कि वह बिना पहचान के व्यक्तियों से मित्रता ना करें और ना ही बिना पहचान, बिना सत्यता की जांच किए तस्वीर, वीडियो सहित संदेशों को शेयर न करें. जिससे कि शांति व्यवस्था बाधित ना हो.

जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन एवं पुलिस अधीक्षक हर किशोर राय के इस संयुक्त आदेश को त्वरित रूप से लागू करने एवं इसके प्रचार-प्रसार पर बल देने का निर्देश दिया गया है.

साथ ही आम जनता से पर्व, त्यौहार के दौरान उन्माद फैलाने वाले लोगो से सचेत रहने अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया गया है.

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