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एक अभ्यर्थी अधिकतम 95 लाख रुपये तक कर सकते हैं चुनाव प्रचार पर व्यय

चुनाव प्रचार में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न सामग्रियों के दर निर्धारण को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक

बाजार सर्वे के आधार पर तैयार विभिन्न प्रकार की 171 सामग्रियों के दर की सूची सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कराई गई उपलब्ध, निर्धारित दर पर ही अभ्यर्थियों के चुनाव खर्च की होगी गणना

एक अभ्यर्थी अधिकतम 95 लाख रुपये तक कर सकते हैं चुनाव प्रचार पर व्यय

Chhapra: लोकसभा आम चुनाव- 2024 में कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम 95 लाख रूपये तक चुनाव प्रचार में खर्च कर सकते हैं।

चुनाव प्रचार पर हुये व्यय का लेखा-जोखा अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग द्वारा संधारित किया जाता है। श्री बेक राज्यकर संयुक्त आयुक्त इस कोषांग के नोडल पदाधिकारी बनाये गये हैं।

चुनाव खर्च की गणना हेतु विभिन्न सामग्रियों का दर पूर्व से निर्धारित किया जाता है। लोकसभा आम चुनाव 2024 के अवसर पर प्रचार में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न प्रकार के 171 सामग्रियों का दर बाजार सर्वे के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस दर पर चर्चा एवं अंतिम निर्णय हेतु आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आहुत की गई।

सभी दलों के प्रतिनिधियों को विभिन्न सामग्रियों के दर की सूची उपलब्ध कराई गई।उन्हें किसी भी सामग्री के दर को लेकर किसी भी तरह की आपत्ति को दर्ज कराने को कहा गया। अंतिम रूप से निर्धारित किये जाने वाले दर के आधार पर ही अभ्यर्थी अपने चुनाव प्रचार व्यय का लेखा जोखा अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग में जमा करेंगे।

बैठक में उपविकास आयुक्त प्रियंका रानी, अपर समाहर्त्ता शंभु शरण पांडेय, अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग के नोडल पदाधिकारी राज्यकर संयुक्त आयुक्त सिरिल बेक, उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद एकबाल, भाजपा के जिलाध्यक्ष रणजीत कुमार सिंह, जदयू के फिरोज़ आलम, राजद के उपेंद्र कुमार यादव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डॉ० शंकर चौधरी, सीपीआई के जिला सचिव रामबाबू सिंह, सीपीएम के बटेश्वर महतो, लोजपा (आर) के दीपक कुमार सिंह, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के डॉ० अशोक कुशवाहा आदि उपस्थित थे।

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