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अंतर्जातीय विवाह करने वाली महिला को 1 लाख का अनुदान

छपरा: समाज में जाति प्रथा को समाप्त करने दहेज प्रथा को हतोत्साहित करने तथा छुआछुत की भावना को समाप्त करने तथा अंतर्जातीय विवाह करने वाली महिला को प्रोत्साहन रूवरूप आर्थिक सहायता सरलता से प्रदान करने के उद्देश्य से अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन नियमावली 2014 राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी है.

जिलाधिकारी दीपक आनंद ने बताया कि सरकार द्वारा अन्तर्जातीय विवाह करने वाली महिला को आर्थिक दृष्टि से सबल बनाने के लिए एक लाख रूपया का अनुदान दिया जाएगा. स्वीकृत अनुदान राशि विवाह संपन्न होने के बाद तीन महीने के भीतर संबंधित वधू को अधिकतम परिपक्वता राशि देने वाले राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा प्रमाण पत्र के माध्यम से भुगतान किया जायेगा. जिसकी अवरूद्धता अवधि न्यूनतम तीन वर्ष की होगी.

डीपीआरओ बिरेन्द्र कुमार शुक्ला ने इस योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अधीन पति या पत्नी के रहते पुनर्विवाह, विवाह विच्छेद के बाद पुनर्विवाह एक जाति के उप जातियों के बीच विवाह अन्तर्जातीय विवाह नहीं माना जाएगा. विवाहित दम्पति में से वर या कन्या किसी एक को भी बिहार के निवासी होने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा.

जिला स्तर पर सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई इस योजना के लिए उत्तरदायी होंगे. जिलाधिकारी से स्वीकृत्यादेश प्राप्त होने के पश्चात, सहायक निदेशक बाल संरक्षण द्वारा स्वीकृत राशि का सावधि जमा प्रमाण पत्र वधु के नाम से निर्गत कराया जाएगा.

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