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शहाबुद्दीन ने सीवान सिविल कोर्ट में किया आत्मसमर्पण, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी बेल

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राजद के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की जमानत को रद्द कर दिया है. इस फैसले के बाद शहाबुद्दीन ने सीवान कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया. 

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पिनाकी घोष और जस्टिस अमिताव रॉय की बेंच ने शहाबुद्दीन के जमानत को रद्द करने का फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द ट्रायल पूरा करे. 

सीवान मारे गए तीन भाइयों के पिता चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदाबाबू की तरफ से मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ याचिका दायर की थी. चंदाबाबू ने याचिका में कहा कि शहाबुद्दीन के जेल से बाहर आने के बाद क्षेत्र में सनसनी और डर का माहौल बन गया है. इसके अलावा बिहार सरकार ने भी शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ याचिका दायर की थी.

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा था कि पटना हाईकोर्ट का जमानत देने का आदेश कानून का मजाक उड़ाना है, क्योंकि हत्या के केस में अभी तक गवाहों के बयान भी दर्ज नहीं हुए हैं. साथ ही हाईकोर्ट ने इस तथ्य को भी अनदेखा कर दिया कि शहाबुद्दीन पर 13 मई 2016 को सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या का भी आरोप है.

 

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