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पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शौचालय की अनिवार्यता समाप्त

पटना: बिहार सरकार ने आगामी पंचायत स्तरीय चुनाव के लिए उम्मीदवारों के घर में शौचालय की अनिवार्यता समाप्त कर दी है.

बिहार राज्य पंचायत राज अधिनियम 2006 में दिए गए प्रावधानों में संशोधन करते हुए यह फैसला लिया गया है.

कैबिनट सचिव ब्रजेश मल्होत्रा ने कैबिनेट के बैठक में निर्णय लेते हुए बताया कि पंचायत चुनाव हेतु मुखिया,सरपंच,पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों को अपने घरों में शौचालय बनाना जरूरी नहीं होगा.

पूर्व के प्रावधान से गरीब और कमजोर वर्ग के प्रतिनिधि को पंचायत चुनाव लड़ने में समस्या होती,जिस कारण ही इस नियम की बदला गया है.उन्होंने कहा की बड़ी संख्या में कमजोर वर्ग के लोगों के पास शौचालय बनाने की जमीन भी उपलब्ध नहीं है.

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