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चारा घोटाला: झारखंड HC से लालू को देवघर कोषागार केस में मिली जमानत, जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, जानिए क्यों

Ranchi: बहुचर्चित चारा घोटाला के देवघर कोषागार मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को जमानत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दी है. सुनवाई के दौरान सीबीआई के जवाब पर लालू प्रसाद की ओर से पक्ष रखा गया. जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने उनको पांच लाख रुपया जुर्माना जमा करने का भी आदेश दिया है. देवघर मामले में आधी सजा काट लेने के आधार पर उन्हें ये बेल मिली है.

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देवघर कोषागार मामले में बेल मिलने के बावजूद लालू प्रसाद आज जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे. जेल से बाहर निकलने के लिए उन्हें अन्य दो मामलों, चाईबासा और दुमका में भी बेल लेनी होगी. हालांकि उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिली है. इससे आगे उन दो मामलों में बेल के लिए रास्ता आसान हो जाएगा.

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बता दें कि लालू यादव की ओर से देवघर कोषागार मामले में जमानत याचिका दायर की गई थी. इस मामले में सीबीआई की अदालत ने उन्हें साढ़े तीन साल की सजा दी है. इसमें से आधी से अधिक सजा वह काट चुके हैं. इसी को आधार बनाकर लालू प्रसाद की ओर से जमानत की मांग की गई. चारा घोटाले में दोषी ठहराए जाने के बाद 23 दिसंबर, 2017 से वह रांची के होटवार जेल में बंद हैं. फिलहाल जेल प्रशासन की देख रेख में रांची के रिम्स में उनका इलाज चल रहा है.

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