कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने सुनाई मौत की सजा

कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने सुनाई मौत की सजा

नई दिल्ली: पाकिस्तान में सोमवार को पूर्व भारतीय नौसैनिक कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई गई है. कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान में जासूसी करने का आरोप था. कुलभूषण जाधव को पिछले वर्ष 3 मार्च को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था.

कुलभूषण जाधव के खिलाफ आतंकवाद और विध्‍वंस का आरोप लगाया गया था. प्रांतीय बलूचिस्तान सरकार द्वारा दर्ज प्राथमिकी में उन पर ये आरोप लगाए गए थे. जाधव को ईरान से पहुंचने के बाद बलूचिस्तान में कथित तौर पर गिरफ्तार किया गया था.

पाकिस्तान ने जाधव पर देश में ‘विध्वंसकारी गतिविधियों’ की साजिश रचने का आरोप लगाया. क्‍वेटा के आतंकवाद निरोधक विभाग ने जाधव के खिलाफ मामला दर्ज किया था. जाधव को रिसर्च ऐंड अनैलेसिस विंग (रॉ) का एजेंट होने के आरोप में बलूचिस्तान के चमान इलाके से गिरफ्तार किया था. चमान अफगानिस्तान की सीमा से सटा है.

पाकिस्तानी सेना ने जाधव का इकबालिया बयान जारी किया था जिसमें कथित रूप से कहा गया कि जाधव भारतीय नौसेना के सेवारत अधिकारी हैं. भारत ने माना था कि जाधव सेवानिवृत नौसेना अधिकारी हैं, लेकिन उसने इस आरोप का खंडन किया है कि वह सरकार से किसी भी रूप में जुड़े थे.

कुलभूषण जाधव की मौत की सजा को मंजूरी देने के कुछ घंटे बाद भारत ने फैसला किया कि वह उन एक दर्जन पाकिस्तानी कैदियों को रिहा नहीं करेगा. इन्हें बुधवार को उनके वतन भेजा जाना था. आधिकारिक सूत्रों ने यहां कहा कि सरकार का मानना है कि पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करने का यह सही समय नहीं है. कैदियों को भारत और पाकिस्तान द्वारा जेलों में बंद एक दूसरे के नागरिकों को सजा पूरी होने के बाद उनके देशों में वापस भेजने की परंपरा के तहत रिहा किया जाना था.

कुलभूषण जाधव को सजा ए मौत से नाराज भारत ने आज कहा कि अगर पाकिस्तान कानून और न्याय के मौलिक नियमों का पालन किये बिना मौत की सजा देता है तो इसे सुनियोजित हत्या कहा जाएगा.

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