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अब बिना आधार कार्ड दिए ही नया मोबाइल सिम खरीद सकेंगे आप

नई दिल्ली: अब आपको नया मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए आधार कार्ड नहीं देना होगा. यानी, अब आप बिना आधार कार्ड दिए ही नया मोबाइल सिम खरीद सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आधार एक्ट के सेक्शन 57 को रद्द कर दिया है. यह एक्ट प्राइवेट कंपनियों के साथ डेटा साझा करने की इजाजत देता है.

जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने आधार को संवैधानिक रूप से वैध बताया है, हालांकि यह भी कहा है कि निजी कंपनियां किसी भी व्यक्ति से आधार डेटा की मांग नहीं कर सकती हैं. कोर्ट के फैसले का मतलब है कि टेलीकॉम कंपनियां, ई-कॉमर्स कंपनियां, प्राइवेट बैंक और दूसरी ऐसी कंपनियां सर्विसेज के लिए ग्राहकों से बायोमीट्रिक और दूसरे डेटा नहीं मांग सकेंगी.

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