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जमीन के दस्तावेजों को नष्ट करने की तैयारी में जुटा विभाग, भूस्वामियों के लिए बुरी ख़बर

जमीन के दस्तावेजों को नष्ट करने की तैयारी में जुटा विभाग, भूस्वामियों के लिए बुरी ख़बर

Chhapra: जमीन को अपने नाम से निबंधित कराने के बाद कागजातों को कार्यालय में छोड़ने वाले भूस्वामियों के लिए बुरी खबर है. निबंधन कार्यालय ने वैसे कागजातों की सूची बनाकर उसका लिस्ट चिपका दिया है. यह पहला चरण है जिसमे भूस्वामियों को 19 फरवरी तक का समय दिया गया है कि वे अपना कागजात ले लें अन्यथा एक तिथि को निर्धारित कर सभी जमीन के कागजातों को रद्द करते हुए नष्ट कर दिया जाएगा. मशरख प्रखण्ड कार्यालय स्थित निबंधन कार्यालय में इसकी कार्यवाही शुरू हो गयी है.

मशरक अवर निबंधन कार्यालय के रजिस्ट्रार अरविंद कुमार पाण्डेय ने इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि निबंधन अधिनियम 1908 की धारा – 85 एवं बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2008 के नियम 43 के आलोक में निबंधित मूल दस्तावेजों के निबंधन के दो वर्ष की समाप्ति हो जाने पर नष्ट कर दिया जाता है. मशरक रजिस्ट्री कार्यालय में 219 ऐसे दस्तावेज मिले है जो जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद जमीन खरीदने वाले नहीं ले गये हैं. वर्ष 2009 से लेकर 2019 तक की जमीन खरीद-बिक्री की रजिस्ट्री के मूल दस्तावेज की खोज खबर जमीन के भूस्वामियों द्वारा नही की गई है. जिसके कारण दस्तावेज निबंधन कार्यालय में पड़े हैं. इससे कार्यालय में दस्तावेजों का अनावश्यक दबाव बढ़ गया है. पिछले 12 वर्षों से दस्तावेज नहीं ले जाने वाले जमीन के क्रेता को विभाग की ओर से 19 फरवरी तक का समय दिया गया है. जिसकी सूचना उन्हें मीडिया और कार्यालय के नोटिस बोर्ड से दी जा रही है.

उन्होंने वैसे भूस्वामियों से अनुरोध किया है कि वह 19 फरवरी तक कार्यालय से निर्गत मूल रसीद कार्यालय में जमा कर मूल दस्तावेजों को ले सकतें हैं. सूचना के लिए निर्धारित तिथि के बाद नही ले जाने वाले कागजातों को रद्द कर नष्ट कर दिया जाएगा.

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