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मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की तिथि घोषित, यहाँ देखे कब से कब तक जुड़ेगा नाम

Chhapra: आगामी लोकसभा आम चुनाव को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर जिला निर्वाचन विभाग ने तैयारी शुरू कर दिया है. जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता सूची का 1 जनवरी 2019 की अहर्ता तिथि के आधार पर विशेष पुनरीक्षण का कार्य शुरू किया जाएगा. एक सितंबर यह कार्यक्रम शुरू किया जाएगा.

विदित हो कि भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा आम चुनाव को देखते हुए नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए सघन पुनरीक्षण का कार्य शुरू करने का आदेश दिया है. आयोग ने 18 से 19 वर्ष के छूटे हुए नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए एक सितंबर 2018 से विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाने का आदेश दिया है. इसके लिए एक जनवरी 2019 की अहर्ता तिथि के आधार पर नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा. आयोग ने एक सितंबर को प्रारूप का प्रकाशन करने की तिथि निर्धारित किया है. दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने के लिए एक सितंबर से 31 अक्टूबर तक तिथि निर्धारित की गई है.

मतदाता सूची में नाम जोड़ने या विलोपित करने के लिए यह कार्यक्रम दो माह तक चलाया जाएगा. इस मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर अगले सप्ताह राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी बैठक करेंगे. ताकि इस पुनरीक्षण कार्यक्रम में छुटे हुए तथा नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो सके.

इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी रोशन अली ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने एवं दूसरे स्थान पर रहने वाले या मृत हो चुके व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची से विलोपित करने के लिए एक सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर 2018 तक विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा.

जिससे कि नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा सके. एक जनवरी 2019 की अहर्ता तिथि मानकर नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा.

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