नगरा में झंडा मेला 9 और 10 सितंबर को, प्रशासन चौकस, डीजे बजाने पर प्रतिबंध

नगरा में झंडा मेला 9 और 10 सितंबर को, प्रशासन चौकस, डीजे बजाने पर प्रतिबंध

नगरा में झंडा मेला 9 और 10 सितंबर को, प्रशासन चौकस, डीजे बजाने पर प्रतिबंध

Chhapra: जिलाधिकारी राजेश मीणा के द्वारा बताया गया है कि 09 एवं 10 सितम्बर 2022 को नगरा थानान्तर्गत विभिन्न स्थानों एवं ग्रामों से महावीरी झण्डा का जुलूस निकाला जाना है. जो पूर्व की तरह नगरा में एकत्रित होकर भिन्न भिन्न गांवों का भ्रमण करते हैं. इन जुलूसों में अखाड़ा का प्रदर्शन होता है और स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होता है जो देर रात्रि तक चलता है.

अखाड़ा के कारण जनसमुदाय के एकत्रित होने से विधि व्यवस्था संधारण हेतु अनुमण्डल स्तर से निर्गत संयुक्त आदेश के अतिरिक्त विधि व्यवस्था संधारण हेतु वरीय पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त कर दी गयी है.

प्रतिनियुक्त पदाधिकारी दिनांक 09.09.2022 और 10.09.2022 को प्रतिनियुक्ति स्थल पर उपस्थित रह कर विधि व्यवस्था का संधारण करना सुनिश्चित करेंगे.

कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, पूर्वी और पश्चिमी, छपरा को आदेश दिया गया है कि महावीरी झण्डा निकाले जाने के मार्गों का निरीक्षण का जर्जर और लटके हुए तारों को अविलंब ठीक करवाते हुए विद्युत खम्भों की भी जांच कर उन्हें ठीक करवाना सुनिश्चित करेंगे.

उन्हें यह भी निदेश दिया जाता है कि जुलूस के समय की जानकारी प्राप्त कर आवश्यकतानुसार उक्त मार्गों पर विद्युत आपूर्ति नियंत्रित कर आपूर्ति करने की भी कार्रवाई करेंगे ताकि किसी असंभावित दुर्घटना से बचा जा सके. जिला अग्निशाम पदाधिकारी, सारण को आदेश दिया गया है कि दिनांक 09.09.2022 से आयोजन की समाप्ति तक इन क्षेत्रों में अपने टीम की प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे. असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण को आदेश दिया गया है कि आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं, उपकरणों और चिकित्सकों से युक्त एक एम्बुलेन्स की प्रतिनियुक्त्ति खैरा थाना में करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगरा और सामुदायिक चिकित्सालय, जलालपुर और छपरा सदर अस्पताल को एलर्ट की स्थिति में रखना सुनिश्चित करेंगे.

प्रतिनियुक्त पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस आयोजन के दौरान सड़क यातायात बाधित नहीं होने पाए. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जुलूस के दौरान साम्प्रदायिक और तनाव उत्पन्न करने वाले नारे नहीं लगाए जाय.

इस अवसर पर डी जे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

अनुमण्डल पदाधिकारी और अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर छपरा को आदेश दिया गया है कि वे प्रत्येक जुलूस को विधिवत् अनुज्ञप्ति प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे. अनुज्ञप्ति पत्र पर जुलूस के मार्ग, उसके प्रारंभ होने और उसके समाप्त होने का समय अवश्य अंकित रहना चाहिए. प्रत्येक जुलूस की वीडियोग्राफी निश्चित रूप से कराने कि निर्देश दिया गया है. अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी छपरा सदर अपने क्षेत्र के अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, पुलिस निरीक्षक, थानाध्यक्ष के साथ बैठक कर क्षेत्र की विधि व्यवस्था की स्थिति का आकलन कर लेंगे तथा संवेदनशील और अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर इन पर विशेष निगरानी रखेंगे. अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, छपरा सदर इन जुलूसों के मार्ग को चिन्हित कर सभी पूजा समितियों को अवगत करा कर उनकी सहमति प्राप्त कर लेंगे ताकि बाद में विधि व्यवस्था की समस्या नहीं उत्पन्न होने पाये। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष विधि व्यवस्था संधारित करने हेतु व्यापक रूप से आसूचनाओं का संग्रह करेंगे. पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा समय पूर्व अग्रिम आसूचना संग्रह कर प्रतिवेदित करेंगे तथा असामाजिक तत्वों गुंडा तत्वों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखेंगे.

अरुण कुमार सिंह, अनुमण्डल पदाधिकारी, छपरा सदर- 9473191269 और एम० पी० सिंह, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, छपरा सदर 9431800075 इस सम्पूर्ण आयोजन की विधि व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में तथा डॉ० गगन, अपर समाहर्त्ता सारण 9474191268 और सौरभ जायसवाल, पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, सारण 8544428112 विधि व्यवस्था के वरीय प्रभार में रहेंगे और आयोजन को शान्तिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे.

साथ ही यदि कोई दण्डाधिकारी पुलिस पदाधिकारी किसी कारणवश अनुपस्थित रहता है तो वे उसके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे.

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