Chhapra: बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निदेश के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सारण, छपरा के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 13.07.2019 शनिवार को पूर्वाह्न 10ः30 बजे व्यवहार न्यायालय परिसर में किया गया है.
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय अपराधिक मामलों, दीवानी मामलों, दुर्घटना बीमा-दावा, परिवारिक विवाद, श्रम संबंधी विवाद, भू-अधिग्रहण, राजस्व, बिजली, आयकर, वन अधिनियम और पानी बिल एन.आई. एक्ट 138, बैंक ऋण, कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन मामलों से संबंधित वादों का निपटारा सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा.
सचिव, विधिक सेवा प्राधिकार, सारण, छपरा के द्वारा बताया कि इन सभी प्रकार के विवादों के पक्षकार इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने विवादों को दिनांक 13.07.2019 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर बिना खर्च के तत्काल समाप्त करायें. वाद लोक अदालत में ले जाने के लिए आप न्यायालय से सम्पर्क करें जिस न्यायालय में आपका मामला लंबित है. यदि अपका वाद लोक अदालत में निष्पादित होता है तो आप दाखिल न्याय शुल्क वापस पाने के हकदार हैं.
जानकारी जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी ने दी.