Chhapra: निर्वाचन कार्य से विमुक्ति हेतु कर्मियों द्वारा दिए गए स्वास्थ्य संबंधी आवेदन एवं प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर सरकारी कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज होगी तथा निलंबन की कार्रवाई की जाएगी. उक्त निर्देश जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने दिया.
उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य हेतु नियुक्त कर्मियों को प्रथम नियुक्ति पत्र प्राप्त कराने के उपरांत जिन कर्मियों द्वारा अस्वस्थता, दिव्यांगता
एवम निःशक्तता के आधार पर निर्वाचन कार्य से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है, उन कर्मियों के शरीरिक जाँच हेतु एक्जम्पशन कोषांग का गठन किया गया है. इस कोषांग में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं चिकित्सकों के द्वारा दिनांक 15 अप्रैल से 17 अप्रैल तक छपरा
स्थित एकता भवन में दिये गये आवेदन के विरूद्ध संबंधित आवेदकों की जाँच की जाएगी. आवेदक अपने सभी कागजातों के साथ निर्धारित अवधि में 11 बजे से एकता भवन में उपस्थित होकर अपने आवेदन का सत्यापन करायेंगे.
जिलाधिकारी द्वारा बताया गया है कि एक्जम्पशन कोषांग द्वारा कर्मियों के जाँचोपरान्त बीमारी का कारण सही पाये जाने पर की गयी अनुशंसा के आधार पर उन्हें निर्वाचन कार्य से मुक्त करने का निर्णय लिया जायेगा, किन्तु यदि जाँच के क्रम में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के गलत पाये जाने वाले कर्मियों के विरूद्ध आर.पी. एक्ट के तहत चुनाव कार्य में बाधा डालने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की कर्रवाई के साथ-साथ
कर्मियों को निलंबित भी किया जाएगा.